प्राणघातक हमला करने के मामले में दो आरोपित को अंतरिम जमानत मिल गयी। जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आदमपुर थाना निवासी आरोपित अफसर उर्फ मोहम्मद नोमान व रमजान को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, मेराज फारूकी जुग्गन व अजय पाल ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चंदुपुरा निवासी वादी नसीम अहमद ने थाना आदमपुरा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था 25 अगस्त 2022 को रात्री 12:30 बजे वादी अपने घर के दरवाज़े पर बैठा था। उसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर चंदुपुरा थाना निवासी आरजू, अफसर अहमद, रमजान व मुस्ताक ने गाली गुप्ता देतें हुए। लाठी लंडे, राड व प्राणघातक हमला करते हुए मारने-पीटने लगे। इस दौरान शोर सूनकर जब उसका भांजा बीच-बचाव करने पहुंचा तो उसे भी मारा-पीटा। जिससे दोनों के सिर व पैर में गंभीर चोट आई। शोर सूनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर वहां से भाग निकले।