आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपिता को कोर्ट से राहत नहीं मिली। प्रभारी जिला जज (संजीव कुमार सिन्हा) की अदालत ने कज्जाकपुरा, थाना आदमपुर निवासिनी आरोपिता अंजली की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में परिवादी की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह व हिमांचल सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी के पुत्र गोपाल की इलाहाबाद स्थित न्यू शांति होटल में 30 जनवरी 2015 को शव मिला था। आरोप था कि वादिनी के पुत्र की योजनाबद्ध तरीके से इलाहाबाद ले जाकर आरोपिता अंजनी ने जहर देकर हत्या कर दिया था। इस मामले में वादिनी ने कोर्ट के माध्य से आदमपुर थाने में 18 फरवरी 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले में आरोपिता ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी।