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दुष्कर्म के आरोपित को मिली जमानत



 09/May/23

जुर्म। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुभव द्विवेदी की अदालत ने आरोपित किशन राजभर को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र राणा यादव, वीर बहादुर सिंह जेलर व आनंद सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय बहन को चार फरवरी 2023 को गांव के ही रहने वाले मोनू राजभर ने अपने सहयोगी किशन राजभर के साथ मिलकर बहला-फुसलाकर अपने साथ कहीं भगा ले गए। इस मामले में विवेचना के दौरान चोलापुर पुलिस ने 2 अप्रैल 2023 को दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया था। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि होने पर आरोपितों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में बढ़ोत्तरी की गई थी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गयी कि वादी की उसके परिवार से पुरानी रंजिश है। इसी के चलते उसे फर्जी ढंग से आरोपित बना दिया गया है। जबकि उसका इस मामले से कोई लेना देना नही है। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत दे दी।


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