रंजिश को लेकर प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। प्रभारी जिला जज संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने चौकाघाट लकड़ी मंडी निवासी टिकू चौहान को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे व उनके सहयोगी अधिवक्ता अमर सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के वादी राजेंद्र अग्रहरि ने चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका भाई मुकेश अग्रहरि 4 अप्रैल 2021 को लकड़ी मंडी चौकाघाट के पास स्थित बस स्टैंड के पास खड़ा था उसी दौरान आरोपित टिंकू चौहान अपने दो अज्ञात साथियों के वहां पहुंचा और रंजिश को लेकर लाठी डंडे से मारने-पीटने लगे। उसके सिर में गंभीर चोटें आई। शोर सूनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। बाद में बेहोशी के हालत में उसके भाई को बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई।