दहेज प्रताड़ना का फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर लड़के के पिता से पैसे वसूलने का आरोप।
अदालत में पीड़ित पक्ष लड़के के पिता की ओर से अधिवक्ता नागेंद्र कुमार यादव व संजय कुमार यादव ने रखा पक्ष।
शुक्रवार को अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन (दशम) सुनिधि वर्मा की अदालत ने जंसा थानाध्यक्ष को दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा लड़के पक्ष के ऊपर दर्ज कराकर अवैध तरीके से धन वसूलने की आरोपी लड़की व उसके घर वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश लड़के के पिता की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के पश्चात दिया। लड़के के पिता की ओर से अदालत में अधिवक्ता नागेंद्र कुमार यादव व संजय कुमार यादव ने पक्ष रखा।
बता दें की मामला जंसा थानान्तर्गत मनियारिपुर निवासी फूलेंद्र गौड़ ने अपने पुत्र अजय कुमार की शादी बड़ागांव थानान्तर्गत गढ़वा काजिसराय निवासी कन्हैया गौड़ की पुत्री चांदनी गौड़ से तय की थी और छेंकाई की रस्म पूरी होने के बाद जब फूलेंद्र शादी की तारीख तय करने के लिये नवंबर 2022 में लड़की के पिता के घर गये तो लड़की ने बिना किसी कारण के शादी करने से इनकार करते हुए लड़के के पिता से 5 लाख रुपये की मांग करने लगी और ना देने पर फूलेंद्र और उनके घरवालों को दहेज के मुकदमे में फंसाकर बर्बाद करने की धमकी देने लगी जिससे लड़के पक्ष के लोग डर गये और पंचायत में दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद लड़की ने बड़ागांव थाने में लड़के पक्ष के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना के आरोप में मुकदमा दर्ज करा दिया और लड़के के पिता को डरा धमका कर लड़की व उसके पिता ने 2 लाख रुपये वसूल लिये और उसके बाद भी पैसों की मांग कर रहे थे जिससे अजीज आकर लड़के के पिता फूलेंद्र गौड़ ने अपने अधिवक्ता नागेंद्र कुमार यादव के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लड़की के खिलाफ कार्रवाई किये जाने की मांग किये जो बाद सुनवाई स्वीकार करते हुए अदालत ने लड़की व उसके माता पिता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश थानाध्यक्ष थाना जंसा को दे दिया।