फास्ट ट्रैक कोर्ट (भारतेंद्र सिंह} की अदालत ने पति नंदलाल की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी अनीता और एक अन्य आरोपी चरन उर्फ चरणजीत उर्फ मास्टर को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नदीम अहमद खान, दीपक गुप्ता व अनुराग सिंह ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बरही फूलपुर निवासी वादी राजेश ने तीन मई 2015 में थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया की उसका पुत्र नंदलाल राजगीर मिस्त्री था, पत्नी के साथ अलग रहता था, 28 अप्रैल को घर से लापता था और 3 मई को उसका शव गांव के ही एक व्यक्ति के कमरे में बालू से ढका मिला। पुलिस ने विवेचना के दौरान मृतक की पत्नी अनीता और उसका कथित प्रेमी चरणजीत उर्फ मास्टर को आरोपी बनाया था। विवेचना में पाया की दोनो के अवैध संबंधो के रोड़ा होने के कारण नंदलाल को सर पर प्रहार कर हत्या कर दी। और लाश छिपा दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया अदालत ने घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं होने अभियोजन ग्वाहो में विराधाभास पाते हुए आरोप सिद्ध नहीं होने पर आरोपी पत्नी और दूसरा आरोपी को बरी कर दिया।