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वीडीए उपाध्‍यक्ष के निदेशा अनुसार अवैध निर्माण एवं प्‍लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही की गयी



 07/Apr/23

प्राधिकरण क्षेत्र के वार्ड-नगवां, थाना-रोहनिया के अन्तर्गत ज्वाला केशरी द्वारा मौज़ा-कुरहुआ, वार्ड-नगवां, वाराणसी में अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत विपक्षी को दिनांक 23.07.2021 को धारा-27 के अन्तर्गत सुनवाई की नोटिस, धारा-28 के अन्तर्गत निर्माण बन्द करने की नोटिस जारी की गयी तथा अवैध निर्माण कार्य बन्द कराने हेतु धारा-28 (2) के अन्तर्गत थानाध्यक्ष, थाना-रोहनियाँ को प्रेषित किया गया । सुनवाई हेतु दिनांक 31.07. 2021 की तिथि नियत की गयी थी। पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। प्रश्नगत अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 11.08.2021 को पारित किया गया एवं पक्ष को प्रश्नगत अवैध निर्माण को स्वयं ध्वस्त करने हेतु समुचित समय दिया गया, अन्यथा की दशा में प्राधिकरण प्रश्नगत् अवैध निर्माण ध्वस्त कर देगा यह सूचित किया गया।

निर्माणकर्ता द्वारा नियत अवधि मे प्रश्नगत अवैध निर्माण ध्वस्त न करने के कारण आज दिनांक 06.04.2023 को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम तथा सम्बन्धित थाना-रोहनियाँ द्वारा उपलब्ध करायी गयी पुलिस बल की के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

नगवां वार्ड के अंतर्गत विनय कुमार, प्रभाकर कुमार व विशाल कुमार (कालोनाइजर/ विकासकर्ता) द्वारा मौज़ा-नोवां, कुरहुआ के समीप, वार्ड-नगवां में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये लगभग 10 बीघा एवं विनय कुमार, प्रभाकर कुमार व विशाल कुमार (कालोनाइजर/विकासकर्ता) द्वारा मौज़ा-अखरी, में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये लगभग 05 बीघा अवैध प्लाटिंग विकसित की गयी है। उपरोक्त स्थलों पर किये गये अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध आज प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तिकरण की कार्यवाही की गयी।

 


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