श्रम विभाग, एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एवं अस्मिता चाइल्ड लाइन प्रतिनिधि की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया
मार्च, 2023 में जनपद में अब तक 768 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है जिसमें 52 प्रतिष्ठानों पर 56 किशोर श्रमिकों को कार्य करते हुए पाया गया
बाल / किशोर श्रम मुक्त काशी अभियान के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 28.03.2023 को श्रम विभाग, एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एवं अस्मिता चाइल्ड लाइन प्रतिनिधि की संयुक्त टीम के साथ लंका एवं भेलूपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत दुर्गाकुण्ड, लंका, संकटमोचन एवं भेलूपुर क्षेत्र में स्थित 70 प्रतिष्ठानों की सघन जॉच की गयी।
अभियान के दौरान नियोजकों को बाल एवं किशोर श्रम ( प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1986 एवं संशोधन अधिनियम, 2016 के प्राविधानों से अवगत कराया गया और सचेत किया गया कि बाल / किशोर श्रमिकों से कार्य न कराया जाय। अभियान के दौरान कुल 04 किशोर श्रमिक कार्य करते हुए पाये गये। अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने पर नियोजकों के विरूद्ध मौके पर ही निरीक्षण टिप्पणी तैयार कर निर्गत की गयी है।
इस प्रकार माह मार्च, 2023 में जनपद में अब तक 768 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है जिसमें 52 प्रतिष्ठानों पर 56 किशोर श्रमिकों को कार्य करते हुए पाया गया। प्रकरण में दोषी नियोजकों के विरूद्ध आवश्यक एवं विधिक कार्यवाही अपनायी जा रही है।
जनपद के व्यापारी बन्धुओं से अपील की जाती है कि वे बाल / किशोर श्रमिकों से कार्य न करायें तथा बाल एवं किशोर श्रम ( प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1986 एवं संशोधन अधिनियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन करें। बाल श्रमिकों से कार्य लिया जाना दण्डनीय अपराध है।