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डीएम ने शराब की दुकानों के बंदी का संशोधित आदेश किया जारी



 07/Mar/23

काशी जोन (थानावार क्रमशः आदमपुर, जैतपुरा, चौक, दशाश्वमेध व कोतवाली को छोड़कर), सम्पूर्ण वरुणा जोन व सम्पूर्ण गोमती जोन के अन्तर्गत आने वाली समस्त आबकारी दुकानों को 08 मार्च को पूर्ण दिवस बंदी लागू रहेगा।

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट एस.राजलिंगम ने पूर्व में जारी आदेश को निरस्त करते हुए संशोधित आदेश जारी किया है कि होली के अवसर पर होलिका दहन के अगले कानून- व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के निमित्त

जनपद वाराणसी की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग व ताड़ी की समस्त दुकानों,

एफ.एल.-6 समिश्र, एफ.एल-6 ए समिश्र, एफ.एल-7/7सी बार अनुज्ञापन एवं सैन्य कैण्टीनों के एफ.एल.-9/9ए डिनेचर्ड स्प्रिट के थोक व फुटकर अनुज्ञापन एफ0एल0-16/17 तथा थोक सी.एल-2 व एफ.एल-2/ 2बी अनुज्ञापनों को थानावार क्रमशः आदमपुर, जैतपुरा, चौक, दशाश्वमेध, कोतवाली के अन्तर्गत आने वाली समस्त आबकारी दुकानों को 07 मार्च को पूर्ण दिवस बन्दी और काशी जोन (थाना वार क्रमशः आदमपुर, जैतपुरा, चौक, दशाश्वमेध व कोतवाली को छोड़कर), सम्पूर्ण वरुणा जोन व सम्पूर्ण गोमती जोन के अन्तर्गत आने वाली समस्त आबकारी दुकानों को 08 मार्च को पूर्ण दिवस बन्द रखने का आदेश दिया है। इस प्रकार दुकानों को बन्द रखने के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

 


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