मारपीट व लूट के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (देवकांत शुक्ल) की अदालत ने सामनेघाट निवासी आरोपित शुभम शर्मा व कुडी, थाना बड़ागांव निवासी मनीष सेठ को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र यादव उर्फ राणा व वीर बहादुर सिंह उर्फ जेलर ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अजय मौर्या ने थानाध्यक्ष मंडुवाडीह को तहरीर दी थी कि 16 मार्च 2022 को 2:35 पर वाराणसी बस स्टैंड कैंट से ऑटो से अपने घर सरसोस थाना जंसा जा रहा था। ऑटो लहरतारा चौराहे से रास्ता बदलकर मंडुवाडीह की तरफ ले कर आ गया। ऑटो में 3 लोग थे, जो ऑटो रुकवा कर उसका बैग, मोबाइल, पैसा छीन लिये और मारने की धमकी देकर समान लेकर चले गए। वादी मुकदमा के आधार पर लिखित तहरीर दी गई। विवेचना के दौरान आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।