छः वर्षीय बच्ची को स्कूल से लेकर घर लौटते समय मां-बेटी संग छेड़खानी करने व विरोध करने पर मारपीट करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने गिलट बाजार, सिकरौल निवासी राजू सोनकर को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह, अनुज यादव व मनीष राय ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने 27 जनवरी 2023 को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह दोपहर में करीब 2.30 बजे अपनी 6 वर्षीय बच्ची को स्कूल से लेकर घर लौट रही थी। उसी दौरान गली के मोड़ पर राजू सोनकर व संतोष चौहान अपने चार-पांच साथियों के साथ बैठा था। वह जैसे ही वहां से आगे बढ़ी, तभी राजू सोनकर ने उसे पीछे से धक्का दिया और कंधे पर हाथ रखकर दुपट्टा खींच लिया। जब उसने विरोध किया तो गलत नियत से उसकी बेटी का हांथ पकड़कर खींचने लगा। इस पर उसने शोर मचाया तो वह लोग उसे गालियां देते हुए मारने-पीटने लगे। इस बीच जब लोग जुटने लगे तो सभी वहां से भाग निकले।