तहसीलदार, राजातालाब ने बताया कि कैण्ट विधायक द्वारा बंजर भूमि पर कब्जा करने की बात गलत हैं। वास्तविकता यह है कि शिकायत कत्री कलावती देवी व उनके परिजन स्वंय अतिक्रमण किये हुए है। उन्होंने बताया कि कैण्ट विधायक की गोदाम में उनके परिजन कार्य कर रहे थे, जिनको उनके मैनेजर द्वारा निकाल दिया गया है जिससे क्षुब्ध होकर मनगढन्त आधार पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है। जिसमें कोई सत्यता नहीं है।
उक्त के संबंध में तहसीलदार राजातालाब ने बताया कि मौजा रूपापुर कसवार राजा तहसील राजातालाव जिला वाराणसी आ.नं० 970 का सम्पूर्ण रकबा 1.149 हे. है। इस आराजी में 0.036 हे० वौडग शाह आदि, 0.049 मेवालाल आदि 0.344 हे0 नरेन्द्र कुमार आदि 0.073 हे. सुशीला आदि, 0.089 हे० जय शंकर आदि 0.069 हे० विजय कुमार आदि 0.036 हे० हरिनरायन व 0.036 हे0 हरिनाथ के नाम अंकित है। इस प्रकार 0.732 हे0 पर विभिन्न कास्तकारो का नाम अंकित है। अवशेष रकवा 0.417 हे0 बंजर के खाते में अंकित है। उपरोक्त वंजर में से 2 व्यक्तियों को उ.प्र.ज.वि. अधिनियम की धारा 123 (1) का लाभ 0.024 हे0 पर दिया गया है। वंजर रकवे में से 0.076 हे.पर अवैध अतिक्रमण है। जिनके विरुद्ध राजस्व संहिता की धारा 67 की कार्यवाही प्रचलित है। वंजर में 0.072 हे. मौके पर खाली है। वंजर में 0.064 हे. पर सडक बनी हुई है। नक्से इस आकृति को नापने पर लगभग 0.0181 हे. की आकृति छोटी बनी हुई है। वास्तविकता यह है कि आवेदिका कलावती देवी व उनके परिजन स्वंय अतिक्रमण किये हुए है। कैण्ट विधायक की गोदाम में उनके परिजन कार्य कर रहे थे, जिनको उनके मैनेजर द्वारा निकाल दिया गया है जिससे क्षुब्ध होकर मनगढन्त आधार पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है। जिसमें कोई सत्यता नहीं है। इस प्रकार कैण्ट विधायक द्वारा कब्जा करने की बात गलत हैं।