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दुष्कर्म के मामले में पश्चिम बंगाल के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज



 19/Jan/23

शादी का झांसा देकर घर से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) एक्ट तृतीय शैलेंद्र सिंह की अदालत ने आसनसोल, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल निवासी मनीष कुमार हेला की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह व उनकी जूनियर अधिवक्ता ज्योति सिंह ने किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा सारनाथ थाने में तहरीर दी गई थी कि मेरी पुत्री उम्र करीब 17 साल 6 महीना को मनीष कुमार हेला अपनी मां के साथ मेरे भाई मेरी के मकान में दो वर्ष पहले किराएदार था। 9 मई 2022 को मनीष कुमार हेला द्वारा मेरी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया। मनीष की बहन जाय व उसका जीजा मंजू को धरको के पास लोहा मंडी मलदहिया में रहते हैं। इनकी मदद से ही मेरी लड़की वापस आई थी। मेरा लड़का मेरी पत्नी के गहने भी लेकर चली गई है। काफी तलाश किया, किन्तु नही मिला तथा पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 के कथन किया कि मैं कक्षा 10 तक पढ़ी हूं। मेरी उम्र लगभग 18 वर्ष है। मैं अपने घर से 9 मई 2022 को बिना बताए समय लगभग 4:30 बजे शाम को अपनी दोस्त मनीष कुमार हेला को मैंने फोन करके अपने घर के पीछे बुलाकर हम दोनों कैंट स्टेशन से हावड़ा ट्रेन पकड़कर आसनसोल पश्चिम बंगाल गई। वहां पर बागन कॉलोनी में हम दोनों लोग एक प्राइवेट कमरे में रह रहे थे, उसके बाद हम दोनों लोग दो-तीन दिन बाद चित्रा काली माता मंदिर जाकर शादी किए, उसके बाद हम दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी स्थापित हुआ। हम दोनों लोग एक दूसरे को लगभग 2 वर्ष से जानते पहचानते हैं। हम दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। परंतु मेरी मम्मी पापा इस शादी से सहमत नहीं थे, जिसके कारण हम दोनों आपस में प्लान बना कर घर से भाग गए थे, इस दौरान मेरे मम्मी पापा हमें ढूंढ रहे थे। मेरे मम्मी पापा मुझे ढूंढते हुए मनीष के घर पहुंच गए और मुझे सारनाथ ले गए।

 


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