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छात्रा से लूटपाट व छेड़खानी करने के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत



 21/Dec/22

वाराणसी। स्कूली छात्र से लूटपाट व छेड़खानी करने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) की अदालत ने शहाबुद्दीनपुर, चमाँव, थाना शिवपुर निवासी बाबूलाल यादव को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने पक्ष रखा। 
अभियोजन पक्ष के अनुसार डॉ घनश्याम पी. जी. कालेज की छात्रा/ वादिनी मुकदमा ने 12 अक्टूबर 2022 को शिवपुर थाने में लिखित तहरीर दी थी। आरोप था कि 12 अक्टूबर 2022 को वह अपने कालेज डॉ घनश्याम सिंह पीजी कॉलेज गोसाईपुर, मोहाव पांडेपुर गई थी। जहां छुट्टी होने के बाद समय करीब 1:00 बजे घर जा रही थी कि अहमदपुर के पास पहुंची तो दो व्यक्ति हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से चलाते हुए मेरे पीछे से आए और सामने गाड़ी लाकर रोक दिए और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे वह चकमका गई। इतने में पीछे बैठे व्यक्ति ने उसका स्कूली बैग और बैग में रखा मोबाइल फोन, 10 हजार रुपये व बाएं हाथ के कलाई में घड़ी (स्मार्ट वॉच) जो पंद्रह सौ का था छीनकर भाग गए और उसके ऊपरी प्राइवेट भाग को भी हाथ लगाया। वह चिल्लाने लगी तो दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल से भाग गये है।


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