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रेस्टोरेंट संचालक पर जानलेवा हमले के मामले में मिली आरोपित को जमानत



 20/Dec/22

रेस्टोरेंट में घुसकर संचालक पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गयी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सराय मोहना, सारनाथ निवासी आरोपित दीपू साहनी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, कृष्णा यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी शिवशंकर प्रसाद ने दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 6 नवंबर 2022 को वह अपने रेस्टोरेंट में बैठा था। उसी दौरान दीपू साहनी, अमित साहनी, रोहित साहनी, दीपू का भांजा राजेश यादव व दीपू के पांच कर्मचारी व 7-8 सहयोगियों के साथ रेस्टोरेंट में चापड़, लोहे की रॉड, बांस इत्यादि लेकर घुस आए और मारपीट करने लगे। इस दौरान उनलोगों ने वादी, वादी के भाई जय नारायण मोहन गुप्ता, भरत को बुरी तरह से प्राणघातक हमला किया। जिससे उनलोगों के सिर, हाथ, एवं शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई। इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि वादी और आरोपित का होटल अगल-बगल है और मात्र व्यवसायिक रंजिश के चलते उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। अदालत ने पत्रावली व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत दे दी।


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