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उच्‍च न्‍यायालय ने डॉ. शशिकांत दीक्षि‍त समिति के श्री आर्य महिला संचालित विद्यालयों से सभी अधिकार छीना



 20/Dec/22

श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की प्रबंध समिति के चर्चित विवादित चुनाव प्रकरण में संस्‍था की समानांतर प्रबंध समिति के जनरल सेक्रेटरी डॉ. शशिकांत दीक्षित द्वारा उच्‍च न्‍यायालय में प्रस्‍तुत स्‍पेशल अपील डबल बेंच में विशेष सुनवाई के पश्‍चात 16 दिसम्‍बर को सिंगल बेंच के पूर्व आदेश को पुष्‍ट व बहाल करते हुए तथा यह आधारित किया है कि उक्‍त आदेश में हस्‍तक्षेप की आवश्‍यकता नहीं है। गौरतलब है कि पूर्व सेक्रेटरी डॉ. शशिकांत दीक्षित ने संस्‍था व उसके अंतर्गत संचालित आर्य महिला पीजी कॉलेज, आर्य महिला इंटर कॉलेज, आर्य महिला नागमल मुरारका मॉडल स्‍कूल, विद्या देवी श्री बीडी सोमानी आर्यमहिला उच्‍च शिक्षण संस्‍थान एवं आर्य महिला बाल विभाग शिक्षण संस्‍थान पर एकाधिकार करने की नीयत से अपने पद का दुरुपयोग करके तथा संस्‍था की सर्वोच्‍च बॉडी ऑल इंडिया काउंसिल के निर्णय दिनांक 4 दिसंबर 2022 की अवहेलना करके आर्य महिला पीजी कॉलेज में एक सामानांतर प्रबंध समिति का गठन कर लिया था और सहायक निबंधक फर्म्‍स सोसायटीज द्वारा अपनी समानांतर प्रबंध समिति के पक्ष में आदेश दिनांक 26 जून 2022 को प्राप्‍त करके संस्‍था व उसके अंतर्गत संचालित उक्‍त विद्यालयों में काबिज हो गए थे। जिससे क्षुब्‍ध होकर संस्‍था  की ऑल इंडिया काउंसिल के निर्णयानुसार संस्‍था के पंजीकृत कार्यालय में विधिवत संपन्‍न चुनाव में निर्वाचित जनरल सेक्रेटरी सत्‍यनारायण पांडेय ने उच्‍च न्‍यायालय में सहायक निबंधक के उक्‍त त्रुटिपूर्ण आदेश के विरुद्ध याचिका प्रस्‍तुत की थी, जिसमें न्‍यायमूर्ति नीरज तिवारी ने विस्‍तृत सुनवाई के बाद अपने 17 पृष्‍ठों पर निर्णय द्वारा श्री पांडेय की याचिका स्‍वीकार करके सहायक निबंधक का उक्‍त आदेश निरस्‍त करते हुए प्रकरण के विहित प्राधिकारी उप जिलाधिकारी सदर वाराणसी को संदर्भित करने का आदेश सहायक निबंधक को दिया था जिसके क्रम में सहायक निबंधक द्वारा विहित प्राधिकारी को संदर्भ बाद संदर्भित कर दिया गया था तथा विहित प्राधिकारी के समक्ष संदर्भ बाद सुनवाई हेतु विचाराधीन चला आ रहा है जिसमें विहित प्राधिकारी को 6 सप्‍ताह के भीतर उक्‍त विवाद का निस्‍तारण करना है। आर्य महिला इंटर कॉलेज वाराणसी में संपन्‍न प्रेस वार्ता में श्री पांडेय ने उक्‍त तथ्‍यों की जानकारी देते हुए बताया कि उच्‍च न्‍यायालय के आदेश दिनांक 20 अक्‍टूबर 2022 के पश्‍चात डॉ. शशिकांत दीक्षित की प्रबंध समिति को संस्‍था व उसके अंतर्गत संचालित उक्‍त विद्यालयों के प्रबंध का कोई अधिकार नहीं रह गया है।

उक्‍त प्रेसवार्ता में प्रो. देवी प्रसाद द्विवेदी, विनोद शंकर उपाध्‍याय, एडवोकेट प्रो. शैलेंद्र उपाध्‍याय, डॉ. विनोद कुमार पांडेय, गोपाल नारायण पांडेय, शिव प्रसाद श्रीवास्‍तव, शलभ शर्मा, दीनानाथ झुनझुनवाला, कृष्‍ण गोपाल पोद्दार, बनारसी मिश्रा, पंकज चतुर्वेदी, डॉ. प्रेम शंकर पांडेय, दिव्‍या शर्मा, मृत्‍युंजय सिंह, अशोक सिंह, सत्‍येन्‍द्र मिश्रा, मुकेश पाठक, पीयूष मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे।


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