आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित को जमानत मिल गई। प्रभारी जिला जज अनिल कुमार की अदालत ने कैमूर भभुआ निवासी आरोपित हिमांशु रंजन दूबे को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह व अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा। प्रकरण के मुताबिक कैमूर, भभुआ निवासी आरोपित हिमांशु रंजन दूबे ने हत्या के एक पुराने मामले में कोर्ट में समर्पण कर जेल चला गया था। इसके बाद लंका पुलिस ने उसे 30 जुलाई 2021 को कस्टडी रिमांड पर लेकर उसके पास से आला कत्ल चाकू बरामद किया था। जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में मुकदमा दर्ज किया था।