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गैंगरेप के मामले में दो बरी



 09/Dec/22

विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनुतोष कुमार शर्मा  की अदालत ने बड़गांव थाने के  गैंगरेप के मामले में आरोपी  फतेहपुर, बड़गांव निवासी रंजित कुमार उर्फ डंपी व पवन पटेल को  साक्ष्य के आभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार पटेल 'पाजी', मनोज तिवारी, लालचंद वर्मा, नवीन पांडेय व अमलेश सिंह ने पक्ष रखा।

अधिवक्ताओं के मुताबिक पीड़िता व गवाहों के बयान में विरोधभास पाए जाने, विश्वसनीय नही पाते हुए, गैंग रेप की पुष्टि नही होने पर अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया। घटना पीड़िता को दो सितंबर 2019 को अकेले में बुलाकर दोनो आरोपी ने दुराचार किया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।


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