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दुष्कर्म के मामले में दो आरोपित दोषमुक्त



 09/Dec/22

दुष्कर्म के मामले में दो आरोपितों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। विशेष न्यायाधी (पॉक्सो एक्ट) अभिनव द्विवेदी की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपित चचेरे भाई विवेक कुमार व धमकाने के मामले में आरोपित विनोद को आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेश चरण मिश्र व सुजीत पाण्डेय ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता के पिता ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि 21 अगस्त 2016 को उसकी 13 वर्षीय पुत्री घर में सो रही थी। उसी दौरान आरोपित विवेक कुमार वहां पहुंचा और उसके साथ छेड़खानी व दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपित विनोद ने उसे किसी को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। अदालत में पीड़िता व गवाहों के बयान में विरोधाभास पाये जाने व विश्वनीय नहीं पाये जाने पर अदालत में आरोप की पुष्टि न होने बाद अदालत ने दोनों आरोपितों को साक्ष्य के आभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।


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