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जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को मिलीं जमानत



 09/Dec/22

प्रभारी सत्र न्यायाधीश (अनिल कुमार पंचम) की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को जमानत दे दी। बसनी, महतवा थाना बड़ागांव निवासी सलाहुद्दीन उर्फ सलामू को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बृजेश मिश्रा व कुलदीप पांडेय ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा फिरोज अहमद ने बड़गांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी की वादी का लड़का इसरार अहमद जो बसनी सुभद्रा कुमार इंटर कॉलेज में कक्षा 11 का छात्र है, 26 सितंबर 2022 को लगभग 10:40 पर अपने स्कूल से दो दोस्तों के साथ इबरार अहमद एवं इरफान अहमद के साथ आ रहा था और जैसे ही ठाकुरजी के मंदिर के पास पहुंचा कि वहां पर पहले से ही मौजूद सद्दाम, शमशीर, दाऊद व नूर आलम अपने दो अज्ञात साथियों के साथ वादी के पुत्र व उसके साथियों के ऊपर चाकू व धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे इसरार के साथी इबरार के सीने में गंभीर चोटें आई तथा वादी के पुत्र को भी कई जगह गंभीर चोटें आई व इरफान को भी घायल कर दिया। अगल-बगल के लोग के कटा होने पर उक्त सभी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। वादी व साथी इबरार को किसी तरह उठा कर अपने घर भाग कर आए। वह लोग दोबारा वादी के घर चढ़कर आये। दोबारा वादी को जान से मारने की धमकी देते हुए बोले कि अगर थाना पुलिस किये तो अच्छा नहीं होगा। तब तक इबरार बेहोश हो चुका था। उसे तुरंत हम लोगों को बसनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए।


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