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6 लाख 80 हजार रुपये व एप्पल फोन को 10 लाख की अंडरटेकिंग देने पर आरोपी के पक्ष में अवमुक्त करने का आदेश



 09/Dec/22

न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) धर्मेंद्र कुमार यादव की अदालत ने अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार आरोपी सैदपुर निवासी रामकिंकर सिंह के पास से बरामद 6 लाख 80 हजार और एप्पल की मोबाइल को 10 लाख की अंडरटेकिंग देने पर आरोपी के पक्ष में अवमुक्त करने का आदेश चौबेपुर पुलिस को दिया है। अदालत में आरोपी के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने आवेदन देकर कहा था कि थाने में मोबाइल और रुपया रहने से उसकी उपयोगिता क्षीण होगी ऐसे में आरोपी के पक्ष में उसे मुक्त किया जाय, अदालत ने इस शर्त के साथ रिलीज किया की आरोपी मोबाइल के रंग रूप में परिवर्तन नही करेगा और जब कोर्ट में विचारण के दौरान जरूरत होगी तब पेश करेगा।

प्रकरण के मुताबिक चौबेपुर थाना क्षेत्र के कैथी ओवरब्रिज के समीप शिवपुर से असलहे देखकर गाजीपुर लौटते समय दो तस्करों को चौबेपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनके पास से एक देसी पिस्टल, 30 बोर के आधा दर्जन कारतूस व 680000 रुपए नगद, दो आईफोन व एक कार बरामद किया था। प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों में गाजीपुर के सैदपुर देवचंदपुर निवासी रामकिंकर सिंह व भुड़कुड़ा के डिहवां गांव निवासी प्रदीप कुमार सिंह शामिल है।


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