वाराणसी। घर में घुसकर लाठी डंडे से प्राणघातक हमले के मामले में दो आरोपितों को जमानत मिल गयी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश (किरन पाल सिंह) की अदालत ने ग्राम कोटवां, थाना सारनाथ निवासी आरोपित राधेश्याम राजभर व घनश्याम राजभर को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश यादव व विनय यादव ने पक्ष रखा।
प्रकरण के अनुसार वादी अजय राजभर 14 नवंबर 2022 को समय शाम 8:00 बजे अपने परिवार के साथ मौजूद था, तभी घनश्याम, राधेश्याम, बृजेश, मनीष, किशन, सतीश, नीलकमल, लाल यह सारे लोग लाठी-डंडे से लैस होकर वादी के घर में घुस आए तथा वादी तथा उसकी मां हीरामनी देवी, भाई रजित, संतोष तथा बहुए सुमित्रा देवी व ज्योति देवी को बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे उनके सिर हाथ पैर में काफी छोटे लगी और रंजीत उर्फ चंदन के सर में गंभीर चोट आई है, जिसके कारण वह बेहोश हो गया। शोर मचाने पर उपरोक्त लोग गाली गलौज व धमकी देते हुए भाग गए।