प्रभारी सत्र न्यायाधीश (किरन पाल सिंह) की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में महिला आरोपित को जमानत दे दी। अहिरान, चमाॅव थाना शिवपुर निवासिनी सुशीला देवी को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बृजेश मिश्रा व कुलदीप पांडेय ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा विजय कुमार यादव ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 9 सितंबर 2021 को सुबह 11:00 बजे उसके पड़ोसी धर्मेंद्र यादव व वीरेंद्र यादव अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ हंसिया व लाठी डंडा लेकर मां बहन की भद्दी - भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से वादी मुकदमा तथा उसके पुत्र पर हमला कर दिए। धर्मेंद्र ने अपने हाथ में लिए हंसिया से वादी के पुत्र के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला किया तो वादी का पुत्र हमला से बचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया की हंसिया की चोट से वादे के पुत्र के हाथ की उंगली कट कर छिटक गई। वादी मुकदमा व उसके पुत्र को बचाने के लिए जब उसकी पत्नी आई तो उसको भी मारकर घायल कर दिया तथा उपरोक्त लोगों ने वादी की पत्नी को बेइज्जत करने की नियत से उसका साड़ी खींचकर उसके शरीर से अलग कर दिया तथा ब्लाउज भी फाड़ दिया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी पत्नी का मंगलसूत्र तोड़ लिये।