वाराणसी। प्रथम सत्र न्यायाधीश (किरण पाल सिंह) की अदालत ने महिला कॉलोनाइजर नीतू त्रिपाठी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। जमानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चंद्र शुक्ला व वादिनी के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम कोचारी, थाना सुरेरी जौनपुर निवासिनी वादिनी नीलम उपाध्याय ने कैंट थाने में वैशाली रियल स्टेट के निदेशक रविंद्र मौर्य व नीतू त्रिपाठी के खिलाफ कैंट थाने में अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468 व 471 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कराई थी। वादिनी का आरोप था कि मौजा भीटारी लहरतारा में 2040 वर्ग फीट जमीन के बाबत 16 लाख 44 हजार रुपया लेकर ना तो जमीन की रजिस्ट्री की और ना ही पैसा वापस की। रविंद्र मौर्य और नितिन त्रिपाठी ने 15 लाख रुपए कंपनी के अकाउंट में व एक लाख नगद नीतू त्रिपाठी ने अपने अकाउंट में तथा 44 हजार रुपये नगद वादिनी नीलम उपाध्याय से लेकर उस जमीन की रजिस्ट्री की, जबकि पूर्व में ही सिविल कोर्ट ने उस जमीन को विक्रय करने से रोक लगाई थी। इसकी पूरी जानकारी नीतू त्रिपाठी और रविंद्र मौर्या को थी।
नीतू त्रिपाठी और रविंद्र मौर्य के ऊपर जनपद के विभिन्न थानों में लगभग 22 मुकदमे दर्ज हैं। वर्तमान समय में रविंद्र मौर्य जिला कारागार चित्रकूट व नीतू त्रिपाठी जिला कारागार जौनपुर में बंद है।