प्रभारी जिला जज (किरन पाल सिंह) की अदालत ने प्राणघातक हमले के मामले में दो आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। सुन्दरपुर, थाना चितईपुर निवासी मुन्ना लाल पटेल व संग्राम पटेल की अग्रिम जमानत खारिज सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध वादी के अधिवक्ता रेयाजुद्दीन उर्फ बंटी खान ने किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सुन्दरपुर निवासी अजीत कुमार ने 19 दिसंबर 2021 को चितईपुर थाने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पड़ोस में रहने वाले सुरेंद्र प्रताप (मंडेला), भरत पटेल, राजन, संग्राम, बहादुर, पुरुषोत्तम, मुन्ना लाल, विनोद, आकाश उर्फ कल्लू, आशीष उर्फ गोलू, कुलदीप उर्फ गोलू, राम सिंह उर्फ रामू व श्याम सिंह उर्फ शंभु वादी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए चढ़ आये। इसपर जब वादी के पिता व भाई, अनिल, सुनील, भतीजा अनुपम व अभिषेक समेत वादी ने विरोध किया तो वह लोग उग्र हो गये और गालियां देतें हुए लात मुक्का व लाठी ठंठे से मारने-पीटने लगे। जिससे वह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर वहा से भाग निकले।