स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट मामले में पकड़े गए आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। अपर जिला जज (प्रथम) किरण पाल सिंह ने सोनिया, छित्तूपुर (सिगरा) निवासी आरोपित प्रीतम सोनकर को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंद्रबली पटेल, मनीष राय व बृजेश सोनकर ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एसीपी मनीष कुमार शांडिल्य 4 नवंबर 2022 को प्रबोधनी एकादशी के अवसर पर कैंट थाना क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। उसी दौरान सूचना मिली कि राजश्री मिष्ठान की दुकान के बगल वाली गली में स्थित एक मकान में शरद गुप्ता नामक व्यक्ति स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट संचालित कर रहा है। सूचना मिलने पर कैंट पुलिस ने छापेमारी की तो मौके से सोनिया, छित्तूपुर (सिगरा) निवासी आरोपित प्रीतम सोनकर व दो लड़कियां आपत्तिजनक हालत में वहां मिले। तीनों लोग को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गयी कि आरोपित अपने मित्र की पत्नी को ब्यूटी पार्लर से लेने गया था। उसी दौरान पुलिस ने उसे बैठा लिया और बाद में उसके खिलाफ फर्ज़ी ढंग से मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया, जबकि वह न तो उक्त कारोबार का संचालक है और न ही उसका उससे कोई वास्ता सरोकार है। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत दे दी।