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चोरी की बोलरो गाड़ी बरामदगी के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत



 17/Nov/22

प्रभारी सत्र न्यायाधीश (किरन पाल सिंह) की अदालत ने चोरी की बोलरो गाड़ी बरामदगी के मामले में आरोपित को जमानत दे दी। कन्दवा, थाना मडुआडीह निवासी आरोपित सोनू ओझा को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रितेश मिश्रा 'बॉबी' ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 अक्टूबर 2022 को उपनिरीक्षक कुमार गौरव सिंह मय हमराहियो के साथ बसनी तिराहा, थाना बड़ागांव के पास संदिग्ध व्यक्ति /वाहन चेकिंग व जुर्म जरायम में मायूर होकर बातचीत कर रहे थे कि इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की बोलेरो लेकर बड़ागांव तिराहा (लक्ष्मी स्वीट हाउस) के पास खड़ा है, यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर मुखबिर खास की बात पर विश्वास कर मौके पर उपस्थित पुलिस बल में मुखबिर के बड़ागांव तिराहे (लक्ष्मी स्वीट हाउस) से 100 मीटर पहले पहुंचे ही थे कि मुखबिर ने इशारा करके बताया कि स्लेटी कलर में जो बोलेरो खड़ी है और उसके पास जो व्यक्ति खड़ा है, यह वही व्यक्ति है। यह कहते हुए मुखबिर हट गया। तत्पश्चात पुलिस बल के लोग उस बोलेरो के साथ खड़े व्यक्ति को घेर घार कर पकड़ लिये तथा नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो उस व्यक्ति ने अपना नाम सोनू ओझा बताया तथा वाहन के संबंध में कागजात मागा गया तो दिखाने से कासिर रहा बताया कि यह गाड़ी उसके गांव के छोटू ओझा ने बेचने के लिए दिया था। मौके पर बोलेरो के नंबर प्लेट पर अंकित नंबर BR 44 G 0097 तथा जिसके इंजन नंबर चेचिस नंबर को ई-चालान ऐप के माध्यम से चेक किया गया तो बरामद बोलेरो का नंबर JH01BL7302 तथा वाहन स्वामी का नाम अजय कुमार किशोरिया निवासी पटेल नगर चितरपुर, राजरप्पा रामगढ़, झारखंड प्रदर्शित हुआ। ई-चलान से वाहन स्वामी के प्राप्त मोबाइल नंबर पर फोन कर वाहन के संबंध में जानकारी चाहता है कि उसकी बोलो जिसका नंबर JH01BL7302 है लो 19 जनवरी 2022 को चोरी हो गई है जिस के संबंध में उसने थाने पर मुकदमा लिखवाया हैं। जामा तलाशी के दाहिने जेब से ओप्पो मोबाइल व रुपये 500 बरामद हुए।


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