होटल में घुसकर होटल व्यवसायी व उसके परिजनों से लूटपाट करने व जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने हिरामनपुर, सारनाथ निवासी आरोपित धर्मेंद्र पटेल को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व अजय पाल ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी पवन कुमार पांडेय ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि सारनाथ तिराहे पर स्थित उसके होटल के सामने कई दिनों से अवैध रूप से जितेंद्र पटेल द्वारा ट्रकों से गिट्टी, बालू गिरने का कार्य किया जा रहा था। उसी क्रम में 11 सितम्बर 2022 को भी जितेंद्र पटेल द्वारा गिट्टी, बालू गिराया जा रहा था। जिससे काफी धूल उड़ने लगा तो वादी ने जितेंद्र पटेल को मना किया। जिस पर वह उग्र हो गया और गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने के साथ ही अपने साथियों रजनीश पटेल, रवि पटेल, धर्मेंद्र पटेल व ओमप्रकाश के साथ ही 8-10 लोगों के साथ वादी के होटल में घुसकर वादी व उसके भतीजे हरिओम पाण्डेय को लाठी-डंडे, हॉकी से मारने-पीटने लगे। शोर सुनकर जब वादी का पुत्र शुभम पाण्डेय, अजय पाण्डेय व बबलू यादव बीचबचाव करने पहुंचे तो उनलोगों को भी मारने-पीटने लगे, जिससे बबलू व हरिओम का सिर फट गया और सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान हमलावरों ने होटल व्यवसायी के गले से सोने की चेन छीन लिए और उसका मोबाइल भी पटक कर तोड़ दिए। जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर वहां से भाग निकले।