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धोखाधड़ी के मामले में आरोपित को मिली अग्रिम जमानत



 09/Nov/22

वाराणसी। जमीन बैनामा करने के नाम पर 62.50 लाख रुपये हड़प लेने के मामले में दो आरोपितों को अग्रिम जमानत मिल गयी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने खोजवां भेलूपुर निवासी आरोपित ओमप्रकाश सिंह व करौंदी, चितईपुर निवासी बृजेश कुमार सिंह को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने की दशा में गिरफ्तार न किये जाने का आदेश दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व नरेश यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी रमाकांत ने न्यायालय के माध्यम से लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि चंद्रभूषण सिंह, रामउग्रह सिंह, बृजेश कुमार सिंह व ओमप्रकाश सिंह भूमाफिया है और इन लोगों का एक संगठित गिरोह है। यह लोग लोगों से धोखे जमीन का बैनामा करने के नाम पर लोगों से रुपये लेकर ठगी करने का काम करते हैं। इस बीच इन लोगों ने वादी से रामउग्रह सिंह की गोपालापुर में स्थित 32 बिस्वा जमीन को विक्रय करने के नाम पर विभिन्न तिथियों पर 62.50 लाख रुपये ले लिए, लेकिन जमीन का बैनामा नहीं किया। जब वादी कहता तो वह लोग टालमटोल करते रहते थे। दबाव बनाने पर उन लोगों ने सात जुलाई 2018 को बैनामा करने से इनकार कर दिया और पैसा हड़प लिया। अदालत ने पत्रावली व दस्तावेजों पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

 


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