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चार साल की बच्ची से छेड़खानी के मामले में स्कूली बस कंडक्टर को मिलीं जमानत



 13/Oct/22

नामी-गिरामी स्कूल के बस कंडक्टर को चार साल की बच्ची से छेड़खानी करने के मामले में जमानत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) शैलेन्द्र सिंह की ग्राम गणेशपुर थाना शिवपुर निवासी आरोपित कंडक्टर ज्ञानेंद्र सिंह को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष व अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा।

प्रकरण के अनुसार ब्यास बाग, तरना स्थित एक प्राइवेट स्कूल की 4 साल की स्टूडेंट के साथ छेड़खानी सहित अन्य आरोपों में बस कंडक्टर सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। परिजनों का कहना है कि घटना बीते अगस्त महीने की है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर एसपी ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी से की गई तो उनके निर्देश के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

बच्ची डरी-सहमी हुई आती थी घर

लालपुर पांडेयपुर थाना क्षेत्र निवासी परिवार के अनुसार, उनकी 4 साल की बच्ची ब्यास बाग, तरना स्थित एक प्राइवेट स्कूल में LKG में पढ़ती है। जिस बस से उनकी बच्ची को घर छोड़ा जाता था उसमें मौजूद कंडक्टर स्वामीनाथ उसके साथ छेड़खानी करता था। बीते जून माह से जब भी बच्ची अपने घर पहुंचती थी तो वह डरी-सहमी हुई नजर आती थी। बच्ची ने बताया कि कंडक्टर उसे परेशान करता है और गंदी हरकत करता है। बच्ची की बातें सुन कर स्कूल के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज विनय, प्रबंधक और क्लास टीचर से संपर्क कर शिकायत की गई।

शिकायत के बाद भी स्कूल प्रबंधन द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन की मौजूदगी में सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो कंडक्टर बच्ची को अपनी गोद में बैठाए हुए दिखाई दिया। वह बच्ची के शरीर को भी छू रहा था। इस प्रकरण को लेकर शिकायत किए जाने के बाद भी स्कूल प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नही की गई। इसके बाद बड़ागांव थाने की पुलिस और फिर एसपी ग्रामीण से शिकायत की गई। एसपी ग्रामीण से की गई शिकायत के आधार पर बड़ागांव थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

वहीं अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्रा ने दलील दी कि घटना की प्राथिमिकी ढाई महीने बाद दर्ज कराई गई है, 22 सितंबर से आरोपी जेल में है आरोपित धाराओं में 7 साल की सजा का प्रावधान है। 


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