रेल मंत्री का निजी सचिव बन वरिष्ठ अधिकारियों को फोन कर अपने पक्ष में कार्य करने के लिये अनुचित दबाव बनाने के अपराध करने के मामले में आरोपित को जमानत पर रिहा करने का आदेश हुआ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) किरन पाल सिंह की अदालत ने खोजवा बाजार, थाना भेलूपुर निवासी आरोपी रजत कुमार मिश्रा को 50 - 50 हजार रुपये के दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, आदित्य वर्मा और राकेश मिश्रा ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश के साइबर क्राइम (जांच) के माध्यम से प्राप्त संजय चन्दर महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल रेल मंत्रालय दिल्ली के पत्र में अंकित तथ्य कि एक व्यक्ति जो अपने आपको रेल मंत्री का निजी सचिव बताकर सरकारी कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों को फोन कर अपने पक्ष में कार्य करने हेतु अनुचित दबाव बनाता है , इसी तरह का फोन कॉल उसके द्वारा जनरल मैनेजर ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर तथा डिविजनल रेलवे मैनेजर हुबली को भी किया था।