जनता अस्पताल के डाक्टर मनोज कुमार पाल, प्रबंधक चन्द्रेश कुमार व पवन को मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने, जातिसूचक गालियां, जान से मारने की धमकी देने व 10 लाख रुपए हड़पने के मामले में विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार सिन्हा (अनुसूचित जाति जनजाति न्यायालय) द्वारा नियमित जमानत याचिका स्वीकार कर 50 हजार के बंधपत्र पर प्रदान की गई है। न्यायालय में डाक्टर मनोज कुमार पाल व प्रबंधक का पक्ष अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी और अंशुमान त्रिपाठी ने रखा। न्यायालय ने पाया कि मरीज द्वारा स्वयं संतुष्टि पत्र आपरेशन के बाबत दिया गया था तथा मरीज के भाई द्वारा आपरेशन करने के लिए सहमति प्रदान की गई थी तथा आयुष्मान कार्ड द्वारा केवल 25000/ रुपए का भुगतान किया गया था तथा डाक्टर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर है। इस आधार पर न्यायालय द्वारा तीनों लोगों की जमानत याचिका स्वीकार कर लिया। बचाव पक्ष उच्च न्यायालय के आदेश पर अन्तरिम जमानत पर चल रहे थे।