फॉर्च्यूनर गाड़ी से कुचलकर मेरिडियन ग्रांड के रेस्टोरेंट मैनेजर देवकरण पांडे उम्र 57 की मौत के मामले में आरोपी चालक हिमांशु वर्मा की जमानत अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी चालक को 20-20 हजार रुपए के दो जमादार देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा।
प्रकरण के मुताबिक, रविवार की रात छावनी स्थित होटल मेरेडियन ग्रैंड के रेस्टोरेंट मैनेजर देवकरण पांडे और उसके जीजा अलग-अलग वाहन से घर लौट रहे थे। आरोप है कि इस बीच फॉर्च्यूनर ने स्कूटी सवार देवकरण पांडे को कुचल दिया। भेलूपुर बैजनत्था निवासी जीजा राजेंद्र कुमार पांडे ने सिगरा थाने में वाहन सवारों के खिलाफ जानबूझकर कुचलने का आरोप लगाया था। घटना में पुलिस ने भाजपा झंडा लगे चार पहिया वाहन और लखनऊ के इंदारा नगर निवासी हिमांशु जायसवाल को पकड़ा था। जिससे पूछताछ करने के बाद हिमांशु जायसवाल को पुलिस ने छोड़ दिया। वहीं चालक हिमांशु वर्मा को गिरफ्तार कर लिया।
अदालत में अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्रा ने दलील दी कि आरोपी ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। उसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।