वाराणसी के पापुलर हॉस्पिटल में सोलर प्लांट लगाने के नाम पर 46 लाख रुपये धोखाधड़ी कर हड़पने के मामले में अदालत ने भेलूपुर थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) की अदालत ने यह आदेश शशी कुमार केशरी की ओर से दिए गए आवेदन पर सुनवाई करने का आदेश दिया।
प्रकरण के अनुसार ककरमत्ता स्थित पापुलर मेडिकेयर हॉस्पिटल लिमिटेड के फाइनेंस मैनेजर शशी कुमार केशरी ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व चंद्रबली पटेल के जरिये अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि पापुलर हॉस्पिटल की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए कई लोगों से बातचीत किया। जिसपर हॉस्पिटल के चैयरमैन एके कौशिक के परिचित कांदीवली, ईस्ट, मुंबई स्थित सनरेड इंफ्राटेक सोलर के प्रोपराइटर आशीष श्रीवास्तव व विनय श्रीवास्तव के साथ ही उनके कर्मचारी पहड़िया, सारनाथ निवासी उत्कर्ष अवस्थी ने उससे मुलाकात कर हॉस्पिटल में सोलर प्लांट लगवाने सम्बन्धी बातचीत फरवरी 2021 में पापुलर हॉस्पिटल में हुई थी। आरोप है कि इस दौरान तीनों विपक्षियों ने हॉस्पिटल में सोलर प्लांट लगाने का आश्वासन देकर एक फर्ज़ी एग्रीमेंट बनाकर विभिन्न तिथियों पर वादी से 46 लाख रुपए धोखाधड़ी करते हुए हड़प लिए। जब काफी दिनों तक हॉस्पिटल में सोलर प्लांट नहीं लगा तो उसने विपक्षीगण से अपने पैसे वापस मांगा तो वह लोग उग्र हो गए और गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। इस पर उसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन जब कोई कारवाई नहीं हुई तो उसने अदालत की शरण ली।