पूर्व सपा विधायक अब्दुल समद अंसारी के खिलाफ तत्कालीन एडीएम प्रोटोकॉल आरके सिंह के कोर्ट में गवाही के लिए हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने पुलिस आयुक्त वाराणसी आदेश जारी कर 22 सितंबर को कोर्ट में पेश कराने का आदेश दिया है। एसीजेएम पंचम एमपी एमएलए उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने कहा कि बार बार तलब किये जाने के बावजूद तत्कालीन एडीएम राजेश कुमार सिंह कोर्ट में हाजिर नही हो रहे,अगली तारीख पर नहीं आने पर अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी अभियोजन की होगी। पूर्व विधायक के अधिवक्ता राजेश गुप्त के मुताबिक 27 फरवरी 2009 को सपा कार्यकर्ताओं व विधायक अब्दुल समद अंसारी, पार्षद मनोज राय धूपचण्डी से हुए विवाद में आरोपी सपा विधायक अब्दुल समद अंसारी व मनोज राय के विरुद्ध मुकदमा थाना कैण्ट में तत्कालीन एडीएम प्रोटोकॉल आरके सिंह ने दर्ज कराया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आरोपी पूर्व विधायक कोर्ट में मौजूद रहे।