विशेष / अनन्य न्यायाधीश (एससी-एसटी) एक्ट संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने घर में घुसकर गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी व जातिसूचक शब्द बोलने के मामले में आरोपित को जमानत दे दी। सादुल्लापुरा थाना जैतपुरा निवासी आरोपित मो तारिक को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भीम नगर, सेंट्रल जेल रोड थाना कैंट निवासी वादी राजेश भारती ने 13 अगस्त 2019 को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 1 अगस्त 2019 को आरोपित तारिक ने वादी के घर में घुसकर अभियुक्त ने उसे भद्दी - भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी दिया एवं जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया।