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घर में घुसकर मारपीट व छेड़खानी के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत



 30/Aug/22

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (विवेक कुमार विश्वकर्मा) की अदालत ने घर में घुसकर मारपीट व छेड़खानी करने के मामले में आरोपित को जमानत दे दी। सिगरा थाना निवासी नरेश कुमार को 20-20 हजार रुपए की दो जमानत एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंद तिवारी (पंकज), चंद्रबली पटेल व सौरभ यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी अम्बालिकपुरी, छित्तुपुर घण्टीमील थाना सिगरा निवासीनी पूनम देवी ने सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 13 मार्च 2017 दोपहर में मेरे मकान में रहने वाले नरेश कुमार, मनोहर कुमार, मनीष व जयंत जो अशोक कुमार एवं मनोहर के पुत्र हैं कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ दारू पीकर जबर्दस्ती मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी एवं प्रेगनेंट बहु के साथ अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए छेड़खानी करने लगे। जब प्रार्थिनी व मेरे बेटे ने विरोध किया तो उपरोक्त सभी व्यक्तियों ने जान से मारने की नियत से मुझे मेरे दोनों बेटो को मारापीटा जिसके कारण मुझे व मेरे दोनों बेटो को गंभीर चोटे आयी है। मैने तुरंत इसकी सूचना डायल 100 पर दी जिसपर थाना सिगरा की पुलिस के हस्तक्षेप पर मेरे परिवार की जान बच पाई। विपक्षी काफ़ी दबंग किस्म के व्यक्ति हैं एवं स्वयं को सपा नेता ओपी सिंह का आदमी बतातें हुए अक्सर धमकी व मारपीट करते हैं।


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