प्रभारी सत्र न्यायाधीश (देवकांत शुक्ल) की अदालत ने असलहा तस्करी के मामले में आरोपित को जमानत दे दी। थाना सदर टाउन, जिला बक्सर बिहार निवासी आरोपित विवेक दुबे को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह व हिमांचल सिंह ने पक्ष रखा। संक्षेप में वादी एटीएस यूनिट व थाना सारनाथ की सयंक्तु पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मुखबिर की सहायता से अभियक्तु विवेक दुबे को 18 जुलाई 2022 को समय करीब 22.45 बजे हिरामनपुर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया था। जिसके पास से प्रतिबंधित असलहे व नकदी भी बरामद किये गये।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह व हिमांचल सिंह ने तर्क दिया कि अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। उज्जैन से दर्शन करके पटना जाते वक्त ट्रेन जब जौनपुर में रूकी थी तभी एटीएस व कुछ पुलिस वालों ने चेकिंग करने के नाम पर उसे उतार लिया और उसे छोड़ने के नाम पर रूपये माँगने लगे। अभियुक्त द्वारा रूपये न दे पाने के कारण इस मुकदमें में फर्जी ढंग से झूठी बरामदगी दिखाकर पुलिस द्वारा आरोपित कर दिया गया।