विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने नाबालिग किशोरी के अपहरण के मामले में आरोपित को जमानत दे दी। सरियापुर, थाना अकबरपुर, कानपुर देहात निवासी अभय शर्मा उर्फ युवराज शर्मा को एक - एक लाख रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र यादव (राणा) ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 27 अप्रैल 2022 को शाम लगभग 5 बजे मेरे आवास के गेट से मेरी लड़की जो जीवन ज्योति हायर सेकंडरी स्कूल नागपुर, सारनाथ में कक्षा 8 में पड़ती है। जिसको ठाकुर एवं युवराज जो कि कानपुर के रहने वाले हैं। उक्त दोनों लडकों ने मेरी लडकी को मेरे मकान में लगा बाहरी गेट से अगवा कर लिया है।