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छेड़खानी, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित को मिलीं अंतरिम जमानत



 27/Aug/22

सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने छेड़खानी, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित को राहत दे दी। ग्राम शिवदसा, थाना चौबेपुर निवासी आरोपित रोलू यादव को 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। वहीं अदालत ने आरोपित रोलू यादव को 2 सितंबर 2022 को पुनः सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर की है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश यादव एवं उनके सहयोगी डॉ अनिल यादव, प्रवीण कुमार व विवेक पांडेय ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के शिवदसा, चौबेपुर निवासनी वादिनी ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था वह 20 अगस्त 2020 को रात्री में रोलू यादव उर्फ राजू यादव जबरन घर में घुसकर आये और उससे जबर्दस्ती करते हुए ब्लाउज फाड दिये। विरोध करने पर मारेपीटे, बाल्टी में रखा दुध को नष्ट कर दिये व जमीन पर पटकर मारने लगे। अपने बचाव में जब प्रार्थनी शोर मचाने लगी तो आरोपी धमकी देते हुए भाग गये। पति के घर आने पर पीडिता ने आपबीती सुनाई तो आरोपी ने पति को घर मे घुसकर मारापीटा।


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