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आर्म एक्ट के मामले में चार आरोपितों को मिलीं जमानत



 26/Aug/22

आर्म एक्ट के मामले में चार आरोपितों को जमानत मिल गयी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) की अदालत ने अजय कुमार बरनवाल, अरूण बरनवाल, हर्ष बरनवाल व परमानन्द बरनवाल को 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह व कमलेश सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार चोलापुर थाना क्षेत्र के दानगंज चौकी प्रभारी अजय यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं हर्ष फायरिंग विडियो की जांच करते हुए दानगंज बाजार में पहुंचे तो लोगों ने बताया कि यह वायरल विडियो पहाड़पुर दानगंज निवासी अजय बरनवाल के घर का है। पुलिस जब घर पहुंच कर जांच-पड़ताल की तो अजय बरनवाल ने बताया कि उक्त विडियो 14 नवम्बर 2020 को दिवाली के दिन मेरे लाइसेंसी रिवाल्वर से मेरे भाई अरूण बरनवाल, भतीजा हर्ष बरनवाल, व पडोसी परमानन्द बरनवाल ने हर्ष फायरिंग किया था। इसपर पुलिस ने शस्त्र अधिनियम उलंघन करने के मामले चारों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।


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