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जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज



 25/Aug/22

खेत में मिट्टी गिराने का विरोध करने पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को अदालत से राहत नहीं मिली। प्रभारी जिला जज अनिल कुमार की अदालत ने कैथी, चौबेपुर निवासी चंदन यादव की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद मामलें की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। अदालत में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चंद शुक्ला व वादी के अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह ने किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी शिव गोविंद सिंह ने 18 जनवरी 2021 को चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था 18 जनवरी 2021 को मेरे खेत में लगे ट्यूबवेल के पास गांव के ही भैया लाल यादव, बच्चा लाल यादव व कन्हैया लाल यादव द्वारा अवैध रूप से मिट्टी गिराई जा रहीं थी। इसपर मै और मेरे भतीजे छितीश सिंह ने विरोध किया तो वह लोग गाली-गलौज करते हुए जबर्दस्ती मिट्टी गिराकर चले गये। मैं और मेरा भतीजा ट्यूबवेल पर ही रुक गये। थोड़ी देर बाद भैया लाल, बच्चा लाल, कन्हैया लाल, अखिलेश यादव, मिथिलेश यादव, चंदन यादव, मोहन यादव, सोहन यादव व भैया यादव लाठी डंडा व लोहे की राड लेकर आये और मेरे भतीजे को घेरकर बूरी तरीके से मारने-पीटने लगे। इस दौरान चंदन यादव ने तमंचे से लक्ष्य कर जान से मारने की नियत से मेरे भतीजे पर फायर किया जो संयोग से मिश हो गया। इसी मामले में चंदन यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।


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