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गुंडा एक्ट की जारी नोटिस को वापस लिया



 24/Aug/22

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) रण विजय सिंह ने रोहनिया थाने के गुंडा एक्ट के आरोपी दशरथ प्रसाद के विरुद्ध 26 अप्रैल 2022 की जारी नोटिस को निरस्त कर दिया। साथ ही आदेश की प्रमाणित प्रति प्रभारी निरीक्षक रोहनिया को इस आशय से प्रेषित कि पुनः प्रकरण को दिखवा ले यदि विपक्षी द्वारा अपने कार्य आचरण में सुधार न लाय गया हो तो नियमानुसार पुनः विपक्षी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार व समर बहादुर सिंह ने पक्ष रखा।

प्रकरण के अनुसार रोहनिया थाना प्रभारी ने जगतपुर निवासी दशरथ प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह एक शातिर एवं मनबड़ व अपराधिक प्रवृत्ति का गुंडा व्यक्ति है। यह थाना क्षेत्र में महिलाओं व स्कूली नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़खानी करने, मारपीट व गाली देने की घटना जैसी अपराध कार्य करता है तथा डराते धमकाते रहता है। इसके विरुद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति मुकदमा लिखवाने या न्यायालय में गवाही देने का साहस नहीं करता, जो भारतीय दंड विधान के अध्ययन 16 में वर्णित अपराधों को करने का अभ्यस्त अपराध है। इसका यह कृत्य धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गोंडा नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत दंडनीय अपराध है इसका स्वतंत्र रूप से रहना जनहित में उचित नहीं है।


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