जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जनपद के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में दशहरा, दुर्गापूजा, बरापवफ़ात आदि तथा इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, प्रयागराज एवं उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षायें जो प्रत्येक माह में होना प्रस्तावित है के दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने, विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने तथा उक्त अवसरों पर अराजक तत्वों द्वारा अपनी गतिविधियों के कारण शांति व्यवस्था प्रभावित किये जाने के प्रयासों पर नियंत्रण स्थापित किये जाने के दृष्टिगत आदेश अंतर्गत धारा-144 लागू की हैं। जो 15 अक्टूबर की रात्रि तक प्रभावी रहेगा।
अपने आदेश में जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा है कि इस दौरान कोई व्यक्ति/भवन स्वामी अपने भवन में स्थायी/अस्थायी रूप से किरायेदार रखने से पूर्व उसकी लिखित सूचना सम्बंधित मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी को लिखित रूप से प्राप्त करायेगा तथा सूचना सम्बंधित मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी को लिखित सूचना प्राप्त कराने के उपरांत अपने भवन में किरायेदार को प्रवेश प्रदान करेगा। मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी को प्राप्त कराने वाली सूचना में सम्बंधित भवन स्वामी का पूर्ण विवरण यथा नाम/पिता का नाम/मकान नम्बर व् व्यवसाय सहित पूर्ण पता एवं किरायेदारी आरम्भ होने की तिथि/किस तिथि तक के लिए किरायेदार रखा जा रहा है, आदि का विवरण अंकित करने के साथ ही किरायेदार का भी पूर्ण विवरण यथा नाम व पिता का नाम तथा पूरा पता एवं व्यवसाय आदि का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र-बम-भाला-तलवार-भुजाली-लाठी- डण्डा चाकू लेकर नही चलेगा और न ही किसी ऐसे अस्त्र-शस्त्र लेकर चलेगा, जिसका की उपयोग आक्रमण के लिए किया जाय। अस्त्र-शस्त्र का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन भी प्रतिबंधित किया जाता है। सिख एवं गोरखा लोगों को प्रथा के अनुसार मात्र खुखरी रखने के हकदार हैं, पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा। शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी जिनके लिए ड्यूटी पर शस्त्र रखना शासन द्वारा अनुमन्य है, पर शासकीय कार्य अवधि/ड्यूटी तक के लिए ही यह प्रतिबंध शिथिल होगा। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न करने वाला वक्तव्य न तो प्रसारित करेगा न ही बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना जुलुस आदि आयोजित होंगे और न ही समाज में तनाव उत्पन्न करने वाला कोई कृत्य किया जायेगा। किसी भी प्रकार के हैंडबिल/पर्चा, प्रकाशित नहि करेगा और न ही हैण्ड बिल/पोस्टर/पर्चा दिवाल पर किसी भी स्थान पर चस्पा नहि किये जायेंगे और न ही जन-जीवन/शांति व्यवस्था प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग करेगा। जुलुस-धरना प्रदर्शन के आयोजन से पूर्व अधोहस्ताक्षरी अथवा सम्बंधित मजिस्ट्रेट से शासनादेशानुसार अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह सार्वजानिक स्थल पर मादक पदार्थों का सेवन नहि करेगा और न ही इसका उपयोग कर विचरण करेगा तथा कोई भी ऐसा कार्य नही करेगा जिससे किसी व्यक्ति, धर्म या समुदाय के विरुद्ध अथवा शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जन-जीवन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा और न ही शांति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति/संगठन या समूह बलपूर्वक सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बंद नही कराया जायेगा और न ही किसी भी प्रकार से शासकीय भवनों/शासकीय संपत्तियों को क्षति पहुँचाया जायेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो मन्द गति से किया जायेगा तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 द्वारा निर्धारित डेसिबल सीमा के अंतर्गत ही किया जायेगा। किंतु रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किसी भी दशा में नही किया जायेगा। जनपद वाराणसी के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार घोषित साइलेंस ज़ोन (अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, ऐसे पटाखों का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा, जिनमें एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक लेड के कंपाउंड या स्ट्रान्सियम क्रोमेट या बेरियम साल्ट का प्रयोग किया गया हो। जुड़े हुए पटाखे, श्रृंखलाबद्ध पटाखे/लड़ी का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों का ऑनलाइन वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न इत्यादि के माध्यम से विक्रय नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति/संगठन को किसी भी फोर व्हीलर गाड़ियों के शीशे पर काली फिल्म/लाल बत्ती/हूटर का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति त्यौहार के दौरान हाकी/स्टिक, लाठी-डंडा, लोहे की सरिया आदि लेकर नही चलेगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर अथवा घर की छत पर ईंट-पत्थर, आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक आदि एकत्रित नहीं करेगा और न ही जनजीवन प्रभावित करने/शांति व्यवस्था प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग करेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान-गली-सड़क आदि स्थान पर 5या 5से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे, जिससे की शांति व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना बने। यह प्रतिबन्ध धार्मिक आयोजनों/वैवाहिक जुलूसों/मंदिर- मस्जिद-गुरुद्वारा-गुरुद्वारा एवं चर्च में तथा अनुमति प्राप्त करने के उपरांत आयोजित सभा पर लागू नहीं होगा।साथ ही शव यात्रा पर भी प्रभावी नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति/संगठन किसी प्रकार से कोई असामाजिक कृत्य या गतिविधि नहि करेगा और न ही किसी प्रकार के असमाजिक गतिविधि वाले व्यक्ति को अपने घर पर प्रश्रय देगा। यातायात के संबंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनका उलंघन विभिन्न व्यक्तियों/संगठनों/राजनैतिक दलों द्वारा निकाले जाने वाले जुलुस/प्रदर्शन के दौरान किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति-संस्था आदि द्वारा यातायात अवरुद्ध नही किया जायेगा।जिससे जनसाधारण को असुविधा हो। आयोजित होने वाली परीक्षाओं/प्रतियोगी परीक्षाओं को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षाओं से सम्बंधित किसी प्रकार के पोस्टर/बिल/अभिलेख प्रकाशित/वितरित किये जायेंगे। परीक्षा भवन/परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे-मोबाइल,ब्लूटूथ, लैपटॉप, पेजर आदि को लेकर जाना पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा। आयोजित होने वाली परीक्षाओं/ प्रतियोगी परीक्षाओं के समय परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर तक परिधि में व्यक्तियों का एकत्रित होना भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्र के आसपास 01 किलोमीटर की परिधि में परीक्षा तिथि को परीक्षा अवधि के दौरान फोटो स्टेट/फैक्स आदि की दुकान बंद रहेगी।परीक्षा के समय 200 मीटर की परिधि में परीक्षा तिथि को किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र/लाउड स्पीकर का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबंधित होगा। किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा कही भी किसी प्रकार से कोई नई परंपरा कायम नहीं की जायेगी। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी सार्वजनिक स्थल यथा-बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, छवि गृह अथवा धार्मिक स्थल पर प्रज्वलनशील पदार्थ यथा-मिटटी का तेल, डीज़ल, पेट्रोल, गैस या कोई अन्य रासायनिक पदार्थ तेजाब आदि को जरीकेन या सिलिंडर के रूप में लेकर न तो विचरण करेगा और न ही अनाधिकृत रूप से इसका भण्डारण ही करेगा। किंतु यह प्रतिबन्ध घरेलु उपयोग में लाये जाने वाले मिटटी के तेल, डीज़ल, पेट्रोल, रसोईं गैस पर लागू नहीं होगा। वर्तमान में कोविड19 महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सभी कार्यक्रम के आयोजक अपने कार्यक्रम की सूचना अनिवार्य रूप से पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराएँगे। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी की ऐसे कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करायें। कार्यक्रम के दौरान कोविड19 के प्रभावी रोकथाम हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर निगत निर्देशों एवं निर्धारित निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। कोई व्यक्ति/दुकानदार चीनी मंझे की बिक्री नहीं करेगा। यदि चीनी मंझे की बिक्री करते हुए कोई भी दुकानदार पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।