विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने अवयस्क किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के कपसेठी थाने के एक मामले में अभियुक्त मुज्जसिम को कड़ी कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना की धनराशि में से 80 फीसदी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।
विशेष लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय के मुताबिक वादी अपने परिवार के साथ कपसेठी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहता था। 19 जून 2014 को सुबह साढ़े 9 बजे उसकी अवयस्क पुत्री निजी शौचालय में शौच करने गयी थी। उसी दौरान गांव का ही अभियुक्त शौचालय में घुसकर उसके साथ मुंह दबाकर जबरन दुष्कर्म किया। पुत्री ने आकर घर पर सूचना दी, तव थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। अदालत ने सात गवाहों के बयान के बाद अभियुक्त को दोषी पाया और दस वर्ष के कड़ी कैद की सजा सुना दी।