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दहेज़ उत्पीड़न, मारपीट व अपाकृतिक दुष्कर्म के मामले में आरोपित पति को मिलीं अग्रिम जमानत



 22/Jul/22

दहेज़ उत्पीड़न, मारपीट, धमकी व अपाकृतिक दुष्कर्म के मामले में आरोपित पति को अग्रिम जमानत मिल। सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ग्राम विकापुर पोस्ट नयेपुर चौमुहानी थाना फूलपुर निवासी आरोपित त्रिभुवन प्रसाद को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत राय उर्फ चुन्ना राय, विपीन शर्मा व उनके सहयोगी अमित राय ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वादिनी की शादी 28 अप्रैल 2017 को ग्राम विकापुर, थाना फूलपुर निवासी त्रिभुवन सिंह से हुई थी। ससुराल वालें वादिनी द्वारा किया दिये गये दहेज़ से खुश नहीं थे और अतरिक्त 20 लाख रुपये की मांग करने लगे। दहेज़ न देने पर उसके पति व महेंद्र, जहेंद्र, सोहन पाल मारने-पीटने लगे। वादिनी चिल्लाने लगी तो सास एवं ससुर मुह बंद करके गला दबाने लगे तथा सास-ससुर भी मारने लगे। तभी वादिनी के ज्येष्ठ महेंद्र एवं जहेंद्र, सोहन पाल कपड़ा फाड़ने लगे। वादिनी किसी तरह एक कमरे में अपने को बंद करके बचाव की। कुछ दिन बाद त्रिभुवन प्रसाद रात में शराब पीकर आया और वादिनी के साथ मारपीट करते हुए उसकी इच्छा के विरुद्ध अपाकृतिक यौन संबंध बनाया। एक दिन वह घर पर अकेली थी तो देवर अमित पटेल भी वादिनी के साथ जबरदस्ती किया और मना करने पर मारा पीटा। सितम्बर 2017 में वादिनी छत पर कपड़ा डालते समय बेहोश होने लगी तभी वहा ज्येष्ठ जहेंद्र, महेंद्र और पति त्रिभुवन प्रसाद आये और भद्दी भद्दी गालियां देने लगे और मारने-पीटने और वादिनी को छत से नीचे ढकेल दिये। वादिनी के माता-पिता आकर अस्पताल में भर्ती करवाये व इलाज कराया। वादिनी के कमर की हड्डी टूट गई। वादिनी का पति सबसे झूठ बोल छिपाकर दुसरा विवाह कर लिया और त्रिभुवन प्रसाद की दूसरी पत्नि से एक छः माह की पुत्री भी है। उक्त बातें कहने पर ससुराल वालों ने वादिनी के माता-पिता को जाने से मारने की धमकी भी दिये।


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