135000 रुपये चेक बाउंसिंग के मामले में समर्पण आरोपी को जमानत मिल गई। अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत ने अभिषेक जयसवाल को 25-25 हजार रुपये की पीबी एवं समान धनराशि की दो जमानते देने पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने कोर्ट द्वारा तय की गई प्रत्येक नियत तिथि पर कोर्ट में उपस्थित रहने, न्यायालय की कार्रवाई में पूर्ण रुप से सहयोग करने व बिना किसी कारण के स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं देने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नीरज यादव, आलोक सिंह व देवचंद ने पक्ष रखा।
प्रकरण के अनुसार जैतपुरा थाना निवासी अजय सर्जिकल एंड मेडिकल के अधिष्ठाता ने न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया था कि प्रतिवादी अभिषेक जायसवाल द्वारा दवा क्रय विक्रय होता है। जिसमें अभिषेक जायसवाल को दवा देने पर ₹135000 का चेक दिया जो बाउंस हो गया।