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आगजनी व धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश



 13/Jul/22

बांस की कोठी में आग लगाने व विरोध करने पर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने बड़ागांव थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम) की अदालत ने यह आदेश अनेई, बड़ागांव निवासी रघुराज सिंह के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया। अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता बृजपाल सिंह यादव व अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा।

प्रकरण के अनुसार बड़ागांव थाना क्षेत्र के अनेई गांव निवासी रघुराज सिंह ने अदालत में अपने अधिवक्ता बृजपाल सिंह यादव व अमनदीप सिंह के जरिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था की एक अप्रैल 2022 को शाम करीब 4 बजे वह किसी काम से जा रहा था। उसी दौरान उसने देखा की पड़ोस में रहने वाले अजय सिंह व उसका भाई राहुल सिंह अपनी हनक दिखाने के लिए उसके बांस की कोठी में आग लगा दिए है। इस पर वादी ने उनसे ऐसा करने का विरोध किया तो वह लोग गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। साथ ही कहे की सफाई कर रहे है, इसलिए आग लगा दिए है, जिससे यह जगह साफ हो जाए। पूर्व में भी इन लोगों द्वारा वादी की जमीन को जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया जा चुका है। जिसका मुकदमा भी न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में उसने बड़ागांव थाने में भी घटना के बाबत तहरीर दी थी, लेकिन जब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो उसने अदालत की शरण ली। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ागांव थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया।


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