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मारपीट कर दात से उंगली काटने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में जमानत निरस्त



 12/Jul/22

अपर सत्र न्यायाधीश (सोलहवां) शिखा श्रीवास्तव की अदालत ने मारपीट कर दात से उंगली काटने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में जलालीपुरा, थाना जैतपुरा निवासी आरोपित शकील अहमद की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध एडीजीसी पवन जायसवाल व वादी की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार पांडेय ने किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा मोहम्मद इब्राहीम ने जैतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 5 जून 2022 की रात्रि करीब 9 बजे शैलपुत्री चौराहा के पास सत्तार के मकान के पास वह बैठा था, इतने में शकील, जो अत्यंत ही शराबी व जुआड़ी व गजेड़ी किस्म का व्यक्ति है। शराब पी कर उसके पास आकर मां-बहन की भद्दी - भद्दी गालियां देने लगा, जब वह मना किया तो उसे लात, मुक्का व थप्पड़ से बुरी तरह से मारते हुए उसके बायें हाथ की एक उंगली का आधा भाग दांत से काट कर अलग कर दिया, जिससे वह लहू-लुहान हो गया। उसके चिल्लाने पर वह गालियां देतें हुए चला गया तथा पुनः लोहे का राड लेकर जान से मारने के लिए आ गया तथा उसके चिल्लाने पर बहुत से लोगों के आ जाने पर धमकी देतें हुए चला गया।


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