चौक पुलिस ने बेनिया कूड़ा खाना के पास आपत्तिजनक पोस्टर जगह-जगह चस्पा कर कानून व्यवस्था के साथ अमन चैन बिगाड़ने का प्रयास करने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बेनियाबाग, चौक निवासी सोनू गौड़ उर्फ विकास को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव पंकज, अजय पाल व आशीष यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चौक पुलिस ने बुधवार को बेनिया कूड़ा खाना के पास आपत्तिजनक पोस्टर जगह-जगह चस्पा कर कानून व्यवस्था के साथ अमन चैन बिगाड़ने का प्रयास करने के मामले में बेनियाबाग निवासी सोनू गौड़ उर्फ विकास, चितईपुर थाना अंतर्गत नेवादा निवासी संतोष कुमार सिंह और चेतगंज तेलियाना निवासी अमन सरोज, संतोष उर्फ सुक्खू और मोहन पासी को बेनियाबाग के पास पोस्टर चस्पा कर रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर चौकी प्रभारी पियरी प्रीतम तिवारी अपने सिपाहियों के साथ पहुंचे और घेराबंदी करते हुए उन लोगों को पकड़ कर उनके पास से ठेले पर रखे भारी मात्रा में पोस्टर और अन्य सामान बरामद किया था।